BPL Ration Card: सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जुड़ेंगे और कटेंगे BPL श्रेणी के नाम, कहीं भी आवेदन की जरूरत नहीं
नारनौल :- हरियाणा सरकार के द्वारा नए सिरे से गरीब परिवारों के BPL राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. परिवार पहचान पत्र (PPP) में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम केवल उन्हीं परिवारों के BPL कार्ड बनाए जा रहे है. सरकार की इस योजना के तहत कुछ नए परिवार BPL सूची में शामिल हुए हैं तो कुछ इससे बाहर भी हुए हैं. बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय PPP आईडी में 1.80 लाख रुपए से अधिक दिखाई गई है.
PPP आईडी में आय के आधार पर बनाए जा रहे BPL कार्ड
अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ इच्छुक पात्रों तक पहुंचाने के लिए ऑटोमेटिड राशन Card Scheme की शुरूआत की है. PPP आईडी में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को ही BPL से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इस योजना की शुरूआत CM मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर की थी. जिसको भी PPP आईडी में वार्षिक आय से संबंधित शिकायत दर्ज करानी है वह CSC सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए जाएंगे ऑटोमेटिड राशन कार्ड
इसके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में ऑटोमेटिड राशन कार्ड Software के माध्यम से ही बनाए जाएगे. पात्रों के राशन Card सरल हरियाणा पोर्टल पर डाल दिए गए हैं, पात्र Portal से अपना राशन Card डाउनलोड कर सकता है. उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत से पहले सभी परिवारों की आय वेरिफिकेशन की गई थी. यदि कोई परिवार अपनी वार्षिक आय को लेकर संतुष्ट नहीं है तो वह CSC सेंटर जाकर आवेदन कर सकता है. वार्षिक आय के आधार पर ही पात्रों के BPL Card बनाए जा रहे है.
नगरपालिका जाकर करवा सकते हैं लिखित शिकायत दर्ज
इसके अलावा यदि किसी परिवार को वार्षिक आय से संबंधित कोई लिखित शिकायत दर्ज करवानी है, तो वह संबंधित नगरपालिका या नगरपरिषद या BDO कार्यालय जाकर जोनल सिटीजन रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजर जेड क्रीम से संपर्क करें. जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पात्र BPL Card के लिए अयोग्य पाए गए हैं, उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं. ताकि उसे पता चल पाए वह कार्ड के अयोग्य हैं. यदि उसे PPP आईडी की Income में कुछ कमी लगती है तो वह CSC सेंटर जाकर उसे ठीक करवा सकते है.