CM Relief Fund: जरूरतमंदों को इलाज के लिए आवेदन के 15 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता, ऐसें उठाए लाभ
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) के अंतर्गत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता (Financial Help) प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा मुहैया करवाई है. इससे इलाज के लिए आर्थिक सहायता लेने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है. यमुनानगर के जिला उपायुक्त राहुल हुड़्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक अकाउंट (Bank Account) में भेजी जाएगी.
आयुष्मान योजना के लाभार्थी भी ले सकते हैं इस योजना का लाभ
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि आवेदक अपनी PPP यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को पूरे करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल व ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को Upload कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन भेजना होगा. योजना में किए गए परिवर्तनों के अंतर्गत अगर कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में Cover नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
जिला स्तरीय कमेटी का किया गया है गठन
मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है. जिसमें संबंधित MP, संबंधित MLA, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन भेजेंगे वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर, एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त कार्यालय भी भेज देंगे. उसके बाद आवेदन को उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल अचल संपत्ति की Verification तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा.
सहायता के रूप में मिलेगी इलाज के खर्च की 25% राशि
इस पूरी प्रक्रिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए चार दिन व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए पांच दिन का समय निर्धारित किया गया है. दोनों विभागों से दी गई Reports को उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा. जिसे वे सीनियर एकाउंट अधिकारी के पास पहुंचाएंगे. इसके बाद मंजूर की गई राशि सीधे लाभार्थी के अकाउंट में भेज दी जाएगी. उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में आपको इलाज के दौरान खर्च होने वाली राशि का 25% प्राप्त होगा. जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है. वहीं आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.