Chandigarh News: पिटाई से हुई कैदी की मौत तो मिलेगा 7.50 लाख का मुआवजा, बीमारी से गई जान तो कुछ नहीं
नई दिल्ली :- जेल प्रशासन के द्वारा जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है. उनके लिए जेल में प्रशासन के द्वारा कई नियम कानून बनाए जाते हैं. वही अब जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए UT प्रशासन ने एक और नई नीति लागू की है. जिसमें कैदियों की अलग- अलग कारणों से होने वाली मृत्यु पर कैदियों के परिवार को मुआवजे के रूप में कुछ राशि दि जाएगी. यह मुआवजा राशि उनके मृत्यु होने के कारणों के अनुसार दी जाएगी.
कैदियों की मृत्यु पर परिवार को दिया जाएगा मुआवजा
बता दे कि UT प्रशासन की तरफ से Notification जारी किया गया है. इस अधिसूचना के अनुसार यदि कैदियों की आपसी भिंडत होने पर किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो जेल प्रशासन उनके परिवार को 7.50 लाख रुपये, और यदि कैदी की जान जेल Staff के पीटने की वजह से जाती है तो भी परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में 7.50 लाख रुपये की राशि दी जाती है. इसके अलावा यदि कैदी आत्महत्या कर लेता है तो परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं.
प्राकृतिक आपदा हुई मौत पर नहीं मिलेगी मुआवजा राशि
इसके अलावा यदि कैदी की जान जेल के Doctors की लापरवाही, जेल कर्मचारी की लापरवाही या फिर Medical कर्मचारी की लापरवाही से जाती है, तो परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है. इसके अलावा प्रशासन ने बताया कि यदि किसी कैदी की मृत्यु सामान्य कारण, बीमारी या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है, या फिर कैदी की जेल से भागने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी.
मुआवजा राशि मिलने की प्रक्रिया
प्रशासन ने मुआवजा राशि देने कि प्रक्रिया भी निर्धारित करदि है. प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Jail अधीक्षक की तरफ से न्यायिक जांच Report, मौत की वजह, पोस्टमार्टम Report और और मेडिकल हिस्ट्री की Report बनाकर चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ प्रिजन को भेजा जाएगा. इसके बाद सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रशासन के गृह सचिव की तरफ से मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए जाएंगे. तत्पश्चात ही कैदियों के परिवार को मुआवजा राशि भेजी जाएगी.